Lab operator and supplier in Haryana sentenced to 20 years: हरियाणा में लैब संचालक और सप्लायर को 20 साल कैद, कोर्ट ने लगाया चार लाख का जुर्माना

हरियाणा में लैब संचालक और सप्लायर को 20 साल कैद, कोर्ट ने लगाया चार लाख का जुर्माना

Court Haryana

Lab operator and supplier in Haryana sentenced to 20 years

Lab operator and supplier in Haryana sentenced to 20 years: कैथल अतिरिक्त सैशन जज मोहित अग्रवाल ने प्रतिबंधित नशीली दवाएं रखने के दो दोषियों को 20-20 साल की कैद और दो-दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस बारे में एसआई राजेंद्र सिंह ने 30 जुलाई 2021 को थाना पूंडरी में धारा 22सी और 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा नंबर 431 दर्ज करवाया था। जिला न्यायवादी सुखदीप सिंह ने बताया कि स्टेट की ओर से मामले की पैरवी पीपी बलिंदर सिंह ने की। उन्होंने बताया कि 30 जुलाई 2021 को पुलिस पार्टी गांव हाबड़ी में मौजूद थी।

एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि एक लैब संचालक नूतन कुमार लैब की आड़ में नशीली गोलियां बेचने का काम करता है। वह किसी को नशीली गोलियां देने के लिए अपने घर पर गया है। पुलिस ने उसके घर पर रेड की और उसे काबू कर लिया। जब नायब तहसीलदार पूंडरी जोगिन्द्र सिंह के सामने उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से ट्रामोडोल हाईड्रोक्लोराइड टेबलेट के 103 पत्ते मिले। प्रत्येक पत्ते में 10 गोलियां थी। इसके अतिरिक्त उसके पास के अल्प्राजोल के 26 पत्ते मिले। प्रत्येक पत्ते में 10 गोलियां थी।

ड्रग कन्ट्रोल आफिसर मंदीप मान ने फोन पर बताया कि ये गोलियां प्रतिबंधित हैं। नूतन ने बताया कि उसने ये गोलियां सुनील कुमार निवासी गांव कुडलां जिला करनाल से खरीदी थी। इस पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करके चालान अदालत में पेश कर दिया। मामले में कुल 13 गवाह पेश किए गए। अदालत में दोनों पक्षों को सुनने के बाद गवाहों और सबूतों की रोशनी में अपने 22 पन्ने के फैसले में सुनील कुमार और नूतन कुमार को नशीली दवाएं रखने का दोषी पाया तथा 20-20 साल की कैद और दो-दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।